आधार में नाम बदलना — UIDAI का नया नियम (SOP) क्या कहता है
सारांश: UIDAI ने 18 सितंबर 2026 को नाम अद्यतन की नई प्रक्रिया (SOP) जारी की है — छोटी स्पेलिंग सुधार से लेकर पूरा नाम बदलने तक के नियम अलग-अलग हैं।
मुख्य बातें
- नाम बदलाव की सुविधा ऑनलाइन नहीं है — आधार सेवा केंद्र/नामांकन केंद्र जाना होगा।
- केवल स्पेलिंग की छोटी ग़लती, नाम का क्रम या छोटा नाम पूरा करना 'मामूली बदलाव' माना जा सकता है।
- शादी, तलाक या पूरा नाम बदलने जैसे बड़े बदलावों में अतिरिक्त दस्तावेज़ — आवश्यकता होने पर राजपत्र (Gazette) अधिसूचना — लग सकती है।
- नाम के साथ कोई उपाधि/टाइटल नहीं जोड़ा जा सकता; नाम ब्लॉक अक्षरों में फॉर्म में भरना होता है।
- प्रत्येक जनसांख्यिकीय (demographic) अद्यतन का सामान्य शुल्क लगभग ₹75 है — केंद्र पर वर्तमान शुल्क मिला लें।
प्रक्रिया — कैसे करें
- नज़दीकी आधार सेवा केंद्र का पता लगाएँ या अपॉइंटमेंट लें।
- आधार नामांकन/अद्यतन फॉर्म में सुधारा हुआ नाम ब्लॉक अक्षरों में भरें।
- मामले अनुसार पहचान प्रमाण/संबंधित दस्तावेज़ मूल रूप में दिखाएँ।
- शुल्क देकर पावती लें — उस पर मिला URN नंबर से स्थिति देख सकते हैं।
सावधानी: Aadhaar/PAN जैसी सेवाओं के नाम पर फ़र्ज़ी वेबसाइट व कॉल से बचें। आधिकारिक वेबसाइट का पता स्वयं टाइप करके खोलें; कोई भी अधिकारी फ़ोन पर OTP या बैंक विवरण नहीं माँगता।
स्रोत: UIDAI द्वारा 18 सितंबर 2026 को अपलोड नई SOP की जानकारी के आधार पर। नियम बदल सकते हैं — अंतिम निर्णय से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर तिथि जाँच लें। LikhoBharo प्रतिदिन आधिकारिक घोषणाएँ जाँचकर इस पेज को अद्यतन रखने का प्रयास करता है।